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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दर्ज केस हुआ खारिज

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में दर्ज 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब सवा सात सौ करोड़ रुपए) का एक मुकदमा वहां की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कश्मीर खालिस्तान रिफरेंडम फ्रंट और उसके दो सहयोगी अदालत में दो सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। पीएम मोदी के खिलाफ यह मुकदमा 19 सितंबर, 2019 को टेक्सास में आयोजित कार्यक्रम हाउडी मोदी से कुछ दिन पहले दर्ज हुआ था।
देश के गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)
बता दें कि याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के विरोध में यह केस दर्ज कराया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट कंवलजीत सिंह ढिल्लन से 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग की थी।
वर्तमान में ‘डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी’ के महानिदेशक ढिल्लों हैं और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) के अधीन ‘इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ’ के उप प्रमुख हैं। अमेरिका के दक्षिणी टेक्सास डिस्ट्रिक्ट की अदालत के न्यायाधीश फ्रांसेस एच स्टेसी ने छह अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा था कि ‘कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट’ ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया और सुनवाई के लिए दो बार तय की गई तारीख पर भी उपस्थित नहीं हुए। इसके साथ ही न्यायाधीश ने मामला खारिज कर दिया। टेक्सास डिस्ट्रिक्ट अदालत में न्यायाधीश एंड्र्यू हनेन ने 22 अक्टूबर को मामले को समाप्त कर दिया। ‘कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट’ के अलावा अन्य दो याचिकाकर्ताओं की पहचान नहीं हो सकी है।