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बॉम्बे हाईकोर्ट-कंगना राणावत का बंगला तोड़ना गैरकानूनी था, अभिनेत्री ने लोकतंत्र को लेकर किया ट्विट

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राणावत के ऑफिस के कुछ हिस्सों को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने अवैध बताते हुए 9 सितंबर को ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। विदित हो कि इस तरह की कार्रवाई का विरोध करते हुए कंगना राणावत ने कानून का सहारा लिया था। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना राणावत के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीएमसी के एक्शन को दुर्भावनापूर्ण रवैये करार दिया है। इस फैसले के आने से अभिनेत्री कंगना राणावत ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्विट किया है।

 

अभिनेत्री कंगना ने ट्वीट में लिखा, ‘जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन लोगों को भी धन्यवाद जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे। आपके खलनायक की भूमिका निभाने का सिर्फ एक कारण है कि मैं हीरो की भूमिका निभा सकूं।’

जानकारी के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना राणावत के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दे दिए हैं। आकलन कर अधिकारियों को अगले साल मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी है। नुकसान की भरपाई पर हाई कोर्ट फैसला रिपोर्ट आने के बाद सुनाएगा। वैसे कंगना राणावत के वकील का दावा है कि ऑफिस का 40 % हिस्सा ध्वस्त किया गया था। इसमें झूमर, सोफा और दुर्लभ कलाकृतियों समेत कई कीमती संपत्ति भी शामिल हैं।

बीएमसी कंगना राणावत के दफ्तर में तोड़फोड़ करती हुई (फाइल फोटो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए BMC के नोटिस को भी खारिज कर दिया, साथ ही कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है। कंगना ने BMC की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने फैसला सुनाया।

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