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पाकिस्तान सरकार ने बलात्कारियों को नपुंसक बनाने वाले कानून को दी मंजूरी

देश-विदेश में जब भी बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है तो समाज में एक वर्ग इन अपराधियों को नपुंसक करने की सजा देने की मांग उठाने लगता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में शामिल आरोपियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन हमलों के मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई संबंधी कानून को मंजूरी दे दी है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में इमरान ने कानून को मंजूरी देने पर सहमति जताई है। इस मीटिंग में कानून मंत्रालय ने प्रस्तावित अध्यादेश का मसौदा पेश किया था। बता दें कि इस कानून को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने ऐतराज जाहिर किया है।
जानकारी के मुताबिक, फ़िलहाल कानून को सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है और आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। इस अध्यादेश के मसौदे में पुलिस में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा शामिल है। पाकिस्तान के वजीरेआजम इमरान खान ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें देरी सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट और पारदर्शी होगा जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। दुष्कर्म पीड़िताएं बेखौफ होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान की सुरक्षा करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
बता दें कि पाकिस्तान से काफी पहले सऊदी अरब में दुष्कर्म को लेकर काफी कड़ा कानून बनाया जा चुका है। सऊदी के इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक दुष्कर्म के दोषियों को गिरफ्तार कर उस अपराधी को फांसी देने, सिर कलम करने के साथ प्राइवेट पार्ट को काटने की सजा सुनाई जाती है। यहां किसी भी जुर्म के लिए मौत की सजा का नियम है। इस हिसाब से सऊदी अरब में दुष्कर्म को लेकर सबसे कड़ा कानून बनाया गया है।