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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सुनाई गई सजा

मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और टेरर फंडिंग के मामले में लाहौर जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि पाकिस्तान की एंटी टेरिरज्म कोर्ट ने जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद की सजा का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सईद के करीबी और जमात उद दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में ही 32 साल की सजा सुनाई थी। सईद के साथ दो और आरोपियों प्रो. जफर इकबाल, और याह्या मुजाहिद को दो मामलों में पांच-पांच साल और दूसरे मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है।
गौरतलब है कि फरवरी में लाहौर में एंटी टेरेरिज्म कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों में आर्थिक मदद पहुंचाने को लेकर 11 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में हाफिज सईद भारत में वांटेड है। इस हमले में 10 आतंकवादियों ने 166 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने पहले ही सईद को ‘वैश्विक आतंकी’ घोषित किया हुआ है। अधिकारी ने बताया कि एटीसी कोर्ट क्रमांक 1 के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने केस नंबर 16/19 और 25/19 की सुनवाई की। ये केस काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से दाखिल किए गए थे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के 41 मामले दर्ज हैं। 11 सितंबर, 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने इस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल किया था। 2002 में पाकिस्तान की सरकार ने भी लश्कर पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद हाफिज सईद ने नया संगठन जमात-उद-दावा बनाया था। अमेरिका ने सईद के सिर पर एक करोड़ डॉलर ( करीब 70 करोड़) का इनाम घोषित किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को लाहौर की एंटी टैरिरिज्म कोर्ट ने जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद समेत आतंकी संगठन के कुछ नेताओं को सजा सुनाई है। संगठन के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 24 मामलों पर फैसला आ चुका है। जबकि, बचे हुए केस पर सुनवाई होनी बाकी है। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला आ गया है।