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पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ जमानती वारंट जारी, पढ़िए क्या है मामला

चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीन साल पुराने मानहानि के एक मामले में अकाली दल के अध्यक्ष व पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। लॉकडाउन के चलते केस को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर गीताजंली गोयल की कोर्ट से एसीजेएम जज तेजप्रताप सिंह रंधावा की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। रंधावा की कोर्ट में गत 3 नवंबर को केस की पहली सुनवाई हुई और जज ने सुखबीर सिंह बादल को पेश होने के लिए समन भेजा। अब केस की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के सेक्टर-9 स्थित घर पर समन भेजा। लेकिन मंगलवार को वह पेश नहीं हुए। इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अगर अकाली दल के अध्यक्ष अब भी कोर्ट में पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल को इसी साल 4 और 18 मार्च को भी कोर्ट ने समन भेजे थे, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोरोना महामारी के कारण इस मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस बीच केस को एक से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।

बता दें कि पंजाब और चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड अखंड कीर्तनी जत्थे के एक सदस्य राजिंद्रपाल की शिकायत पर यह केस जिला अदालत में चल रहा है। केस जनवरी 2017 में फाइल किया गया था। 3 साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजिंदर पाल सिंह के घर आए थे। इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने मीडिया को जत्थे के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जत्थे को आतंकवादी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया। इस पर राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में मानहानि का केस फाइल कर दिया। राजिंदर पाल सिंह ने कहा कि उनके जत्थे का दुनिया भर में नाम है, लेकिन बादल के इस बयान से जत्थे की छवि खराब हुई है। इसके बाद पुलिस ने बादल पर मानहानि का केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए थे।

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