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लव जिहाद पर स्वरा भास्कर ने दिया बेतुका बयान,कहा-हिंदू महिलाओं की कामुकता को कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा कानून

अपने बयानों और एक्टिंग से लोगों को हैरान करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने देश में चर्चित विषय ‘लव जिहाद’पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें लिखा है, ‘एक पल के लिए मान लेते हैं कि लव जिहाद वास्तव में होता है और इसको ख़त्म करने की जरूरत है। फिर इसमें आप धारा 366 (जबरन शादी), धारा 415 (धोखाधड़ी) धारा 340 (जबरन कैद) और धारा 383 (जबरन वसूली) का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब एक नए कानून की ज़रूरत क्या है?’
To whip up a communal frenzy..
To have some more lies to spread during election campaigns..
To criminalise young Muslim men..
To control Hindu women and their sexuality..
To deepen fault lines between communities..
To create false enemies & whip up mass hatred toward them..
🤔 https://t.co/aTWPjiHIj5— Swara Bhasker (@ReallySwara) November 17, 2020
जेएनयू से पढ़ाई करने वाली स्वरा भास्कर ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘सांप्रदायिक उन्माद को हवा देने के लिए, चुनाव प्रचार के दौरान कुछ और झूठ फैलाने के लिए, मुस्लिम युवाओं के अपराधीकरण के लिए, हिंदू महिलाओं और उनकी कामुकता को कंट्रोल करने के लिए, समुदायों के बीच खाई और गहरी करने के लिए, झूठे दुश्मन पैदा करने और उनके प्रति बड़े पैमाने पर धृणा फैलाने के लिए।’
अभिनेत्री स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया तो कुछ ने उनसे सहमति भी जताई। बैटमैन नाम के एक यूजर ने स्वरा भास्कर के ट्वीट पर लिखा, ‘लव जेहादियों को सलाखों के पीछे डालने के लिए, हिंदू महिलाओं की लव जेहादियों द्वारा शिकार होने से बचाने के लिए, हिंदू महिलाओं की धर्मांतरण से बचाने के लिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निकिता तोमर हत्याकांड जैसे और केस न हो, मध्यप्रदेश सरकार का यह बड़ा कदम है।
‘लव जिहाद’ पर भारत के कुछ राज्यों से कानून बनाने की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि वो लव जिहाद को रोकने के लिए जल्द ही कानून बनाएगी। गृह राज्यमंत्री नरोत्तम मिश्र ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कानून में लव जिहाद को गैर जमानती अपराध बनाया जाएगा और इसके लिए 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की बात कही थी। हरियाणा की खट्टर सरकार भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की घोषणा कर चुकी है।