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अर्णब गोस्वामी की जमानत पर ट्वीट करने पर कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार की शाम को जमानत मिल गई है। जमानत मिलते ही तलोजा जेल से बाहर आकर अर्णब गोस्वामी सीधे अपने स्टूडियो पहुंचे। जहां रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कहा कि खेल तो अब शुरू हुआ है। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की तरफ से ठोस प्रतिक्रिया आने से पहले स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अर्णब गोस्वामी को टारगेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक विवादित ट्विट कर दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरीके से कुणाल कामरा के ट्विट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे।
The Supreme Court of this country is the the most Supreme joke of this country…
— Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020
अब स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वाले ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना के आरोपो का सामना करना होगा। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की सहमति दी है। अटॉर्नी जनरल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘यह समय है कि लोग इस बात को समझें कि सुप्रीम कोर्ट पर अकारण हमला करने से सजा का सामना करना पड़ सकता है।’ उन्होंने कहा कि कॉमेडियन के ट्वीट न केवल ‘खराब टेस्ट’ के थे बल्कि यह साफ तौर पर हास्य और अवमानना के बीच की लाइन को पार कर गए थे।’
अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (फाइल फोटो में) के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की सहमति दी। pic.twitter.com/ojL6hPA4w6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2020
अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा, ‘यह ट्वीट सुप्रीम कोर्ट और इसके न्यायाधीधों की निष्ठा का घोर अपमान है।’ आजकल लोग खुले तौर पर और ढिठाई के साथ सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते है और वह मानते हैं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।’ गौरतलब है कि भारत के शीर्ष विधि अधिकारी की यह सहमति लॉ स्टूडेंट शिरांग कटनेश्वरकर और दो वकीलों के उन्हें इस बारे में लिखे जाने के 24 घंटे से कम समय में आई है।
The pace at which the Supreme Court operates in matters of “National Interests” it’s time we replace Mahatma Gandhi’s photo with Harish Salve’s photo…
— Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत के आदेश के बाद कुणाल कामरा ने यह भी ट्वीट किया था कि कुणाल कामरा ने ट्वीट किया कि जिस गति से सुप्रीम कोर्ट ने “राष्ट्रीय महत्व” के मामलों में काम करता है, यही वह समय है, जब हमें महात्मा गांधी की फोटो को हरीश साल्वे की फोटो से बदल सकते हैं।
DY Chandrachud is a flight attendant serving champagne to first class passengers after they’re fast tracked through, while commoners don’t know if they’ll ever be boarded or seated, let alone served.
*Justice*— Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020
एक अन्य ट्वीट में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने लिखा कि डीवाई चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैम्पेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्ड हैं। जबकि सामान्य लोगों को यह भी नहीं पता कि वो कभी चढ़ या बैठ भी पाएंगे, सर्व होने की तो बात ही नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुणाल कामरा ने देश में अमीर और गरीब लोगों को मिलने वाले न्याय को लेकर यह ट्विट किया है।
बता दें कि कुणाल कामरा और अर्णब गोस्वामी के बीच ‘तू-तू मैं-मैं’ लंबे समय से चली आ रही है। 28 जनवरी को कुणाल कामरा ने इंडिगो की मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को ‘कायर’ कहकर भड़काने का प्रयास किया था। हंगामे पर संज्ञान लेते हुए इंडिगो समेत कई फ्लाइट्स ने उन पर 6 महीने की पाबंदी लगाई थी। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के जन्मदिन पर भी कुणाल कामरा, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के साथ उन्हें चप्पल गिफ्ट करने पहुंचे थे। इसको लेकर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हुई थी।
Birthday boy @anuragkashyap72 & me went to the @republic’s office to give Arnab an excellence in journalism award… Republic security said bina permission ke allowed nahi hai…
😂😂😂 pic.twitter.com/nCMp8oqpQZ
— Kunal Kamra (@kunalkamra88) September 10, 2020
सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी और दो आरोपियों को 50,000 रुपये के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया।