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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से किया इंकार

रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर एवं वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए अर्णब गोस्वामी को तगड़ा झटका दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत लेने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है। सुसाइड के लिए उकसाने के एक मामले में रायगढ़ पुलिस ने गत बुधवार गोस्वामी को मुंबई में स्थिति उनके घर से गिरफ्तार किया था।

 

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गत शनिवार को जमानत पर अर्जी पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा कि वह अपना निर्णय जल्द सुनाएगी। हालांकि, कोर्ट की वेबसाइट पर बताया गया था कि पीठ नौ नवंबर को तीन बजे अपने फैसला सुनाएगी। अब उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर जेल ले जाते हुए

मामले में अर्णब गोस्वामी के अलावा दो अन्य आरोपियों, फिरोज शेख और नीतेश सारदा को गिरफ्तार किया गया था। अर्णब ने अंतरिम जमानत की मांग कर गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है। हाई कोर्ट पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता है.

 

बता दें कि अर्णब गोस्वामी को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को 2018 में कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पिछले हफ्ते उनके लोअर परेल स्थित आवास से सुबह के समय गिरफ्तार किया गया था।

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