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महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को किराया जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री रहने पर मिले आवास का किराया बाजार मूल्य पर जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार सुनाई है।
गौरतलब है कि 3 मई 2019 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी को 6 महीने के भीतर बाजार मूल्य पर किराये के भुगतान करने को कहा था। जिस पर एक गैर सरकारी संगठन ‘रूलक’ ने अवमानना याचिका कोर्ट में दायर की थी। बता दें कि इस संगठन ने आरोप लगाया था कि भगत सिंह कोश्यारी ने अब तक किराये का भुगतान नहीं किया है। याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि कोश्यारी को 60 दिन का पहले भी नोटिस थमाया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)
जानकारी के मुताबिक, रूरल लिटिगेशन एंड एन्टाइटलमेंट केंद्र (रूलक) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए थे, पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर रूलक ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ० रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ बिजली, पानी का करीब 11 लाख रुपये बकाया जमा कर चुके हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा था कि क्यों न इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। बता दें कि रूलक संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था। इसके तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से दो माह पहले सूचना देनी होती है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है। जानकारी के मुताबिक,याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कोश्यारी ने अभी तक उत्तराखंड सरकार को अपने आवास के किराए के अलावा बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भी भुगतान नहीं किया है।