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बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय पर लगा रेप,गर्भपात का आरोप और पत्नी पर धमकाने की एफआईआर हुई दर्ज

बॉलीवुड में शारीरिक संबंधों और धोखाधड़ी को लेकर अक्सर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं। पिछले दिनों पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर ऐसे ही कथित आरोप लगाए थे जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक, अब बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय के खिलाफ एक महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने महाक्षय पर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं, महिला ने योगिता बाली पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
Mumbai: FIR registered against wife and son of actor Mithun Chakraborty – Yogeeta Bali and Mahaakshay – at Oshiwara Police Station over allegations of rape, forced abortion and cheating by a model.
— ANI (@ANI) October 17, 2020
एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह महाक्षय चक्रवर्ती के साथ 2015 से लेकर 2018 तक रिलेशनशिप में थीं। उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि मुझसे शादी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एक बार वह अंधेरी वेस्ट के आदर्श नगर में स्थित महाक्षय के प्लैट को देखने के लिए गई थीं, जिसे उन्होंने साल 2015 में खरीदा था। जब वह वहां गईं तो महाक्षय ने सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दी और उनके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह प्रेग्नेंट हो गई थीं। महाक्षय ने उनसे गर्भपात कराने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने उन्हें पिल्स भी दिए।
बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का बेटा महाअक्षय चक्रवर्ती अपनी मां योगिता बाली के साथ (फाइल फोटो)
पीड़िता अक्सर महाक्षय से शादी के बारे में पूछा करती थीं, लेकिन जनवरी, 2018 में उन्होंने कहा कि वह उनसे शादी नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पीड़िता ने कहा कि जब उन्होंने महाक्षय को कॉल किया था तो उनकी मां योगिता बाली ने उन्हें धमकी दी थी।
शिकायतकर्ता अपनी फैमिली के साथ दिल्ली रहने चली गईं। जिसके बाद पीड़िता ने महाक्षय और उनकी मां योगिता बाली के खिलाफ बेगमपुर पुलिस स्टेशन में जून, 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 376, 313 और अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया था। यह जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। बाद में दिल्ली की एक कोर्ट ने इस केस में महाक्षय और उनकी मां को अग्रिम जमानत दे दी थी।
ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक दयानंद बांगर ने बताया कि मार्च, 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला से उस जगह शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा, जहां पर यह घटना हुई थी। महाअक्षय और उनकी मां के खिलाफ धारा 376 (2) (N) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 328 (जहर देकर या दूसरे तरीके से चोट पहुंचाना), 417 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी देना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और धारा 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।
बता दें कि महाअक्षय चक्रवर्ती पर दो साल पहले 2018 में एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने शादी करने का वादा कर रेप और गर्भपात कराने का आरोप लगाया था।