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अभिनेत्री कंगना राणावत के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश

अपने बयानों को लेकर अक्सर मीडिया में सुर्खियां बटोरने में सफल रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राणावत पर एक और मुसीबत आ चुकी है। अभिनेत्री कंगना राणावत पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिन्दू-मुसलमान में बांटने और सामाजिक द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राणावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता मुन्ना वराली ने कंगना राणावत के पिछले कुछ वक्त में किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है।
The concept wasn’t as much a problem as the execution was,the fearful Hindu girl apologetically expressing her gratitude to her in-laws for the acceptance of her faith, Isn’t she the woman of the house? Why is she at their mercy? Why so meek and timid in her own house? Shameful. https://t.co/LDRC8HyHYI
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 12, 2020
याचिकाकर्ता ने अभिनेत्री कंगना के ट्वीट और मीडिया में दिए गए बयानों में हिन्दू कलाकार और मुस्लिम कलाकारों में बांटने, सामाजिक द्वेष बढ़ाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में अभिनेत्री कंगना की बहन रंगोली को भी आरोपी बनाया गया है। कंगना के मुंबई के हालात की तुलना पीओके से करने की टिप्पणी का भी शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर उसने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हिन्दू और मुस्लिम फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया, लेकिन कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया के जरिये कंगना लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों को हिन्दू और मुस्लिमों के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं। वे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग्स का लती, हत्यारा और भाई-भतीजावाद में लिप्त भी बता चुकी हैं। ये ट्वीट बॉलीवुड के भीतर और आम जनता में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राणावत के खिलाफ कर्नाटक में उनके एक ट्वीट को लेकर एक मामला दर्ज किया जा चुका है। इस ट्वीट में उन्होंने विवादास्पद केंद्रीय कृषि अधिनियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की तुलना आतंकियों से की थी। कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत के हालिया आदेश के आधार पर तुमकुरु जिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 108 और 153 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।