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बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर छात्रा ने पहले लगाया रेप का आरोप, अब बयानों से मुकरी लॉ की छात्रा

बीजेपी के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली एलएलबी छात्रा कोर्ट में दिए अपने बयानों से अब मुकर गई है। जिससे स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिलती दिख रही है।
कल मंगलवार को 23 वर्षीय एलएलबी छात्रा लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में स्वामी चिन्मयानंद पर लगाए गए अपने पूर्व के सभी आरोपों से पलट गई है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है जिसमें अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा पुलिस हिरासत में (फाइल फोटो)
एमपी-एमएलए कोर्ट में स्पेशल जज पवन कुमार राय के सामने चल रही सुनवाई में एलएलबी की छात्रा ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कोई आरोप लगाया था। लॉ की छात्रा के इस बयान से हैरान अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के लिए भी कार्रवाई की मांग की है। इस पर जज पीके राय ने निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष के कार्रवाई के आवेदन को स्वीकार किया जाए और इस आवेदन की कॉपी पीड़िता और आरोपी को भी सौंपी जाए। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
बता दें कि पिछले साल शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। छात्रा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि इस कॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ट्रस्ट चलाता है। इस मामले में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर सितंबर में चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था।
बीजेपी के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाते हुए (फाइल फोटो)
इसी साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जमानत मिली थी। इस मामले में आरोप लगाने वाली युवती पर भी स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोप ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इसी मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का मामला भी दर्ज कराया था।