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अलवर मामले में पति को बंधक बना पत्नी से गैंगरेप करने वाले 4 दोषियों को उम्रकैद, पांचवें दोषी को 5 साल की सजा

राजस्थान के अलवर के थानागाजी थाना इलाके में करीब सवा साल पहले हुये बहुचर्चित गैंगरेप केस में एससी-एसटी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। एससी-एसटी कोर्ट के जज बृजेश कुमार ने सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि पांचवें दोषी मुकेश को 5 साल की सजा सुनाई गई है। फैसले की गंभीरता को देखते हुये कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किये गये हैं। बता दें कि मात्र सवा साल में ही कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
थानागाजी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 18 मई 2019 को 5 आरोपियों अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटेलाल के खिलाफ गैंगरेप, डकैती, धमकी, अवैध वसूली और एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। जबकि मुकेश कुमार पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का जुर्म प्रमाणित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था।
राजस्थान पुलिस की ओर से 3 आरोपियों छोटेलाल, इंद्राज और अशोक के खिलाफ 147, 149, 323, 341, 354ख, 376d, 506, 342, 386, 384, 395,327,365 IPC के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा आईटी एक्ट 67, 67A की सभी धाराओं में आरोपियों को दोष प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट पेश की गई थी। हंसराज के खिलाफ उसके तीनों साथियों के साथ लगाई गई धाराओं के अतीरिक्त 376 (2)N की अतीरिक्त धारा में चालान किया गया था। पांचवें आरोपी मुकेश के खिलाफ आईटी एक्ट 67, 67A 4/6 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में चालान पेश किया गया था। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है, जिस पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है।
यह घटना 26 अप्रैल 2019 की है। थानागाजी के रहने वाले एक दंपति बाइक पर जा रहे थे। तभी पांच युवकों ने उनका पीछा करके उन्हें रोक लिया। इसके बाद वह उन्हें जबरन जंगल ले गए। वहां महिला के साथ पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर चौतरफा आलोचना हुई थी। इस मामले में 2 मई को एफआईआर दर्ज हुई। बताया जाता है कि पीड़िता थाने गई थी, लेकिन पुलिस ने चुनाव में व्यस्त होने की बात कहकर मुकदमा नहीं लिखा। बाद में घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था।