Breaking NewsTop Newsक्राइमदेशराजनीतिराजस्थानवायरलसोशल मीडिया
अलवर में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपी दोषी करार, सवा साल में कोर्ट ने सुनाया फैसला

राजस्थान के अलवर के थानागाजी थाना इलाके में करीब सवा साल पहले हुए बहुचर्चित गैंगरेप केस में एससी-एसटी कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। एससी-एसटी कोर्ट के जज बृजेश कुमार ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, एक साथ 5 आरोपियों को दोषी ठहराने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। फैसले की चर्चा करते हुए कोर्ट के आसपास भारी भीड़ जमा है। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है, जिस पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा विशिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप जैन तथा आरोपियों की ओर से एडवोकेट भूपसिंह पोसवाल, भूपेंद्र खटाणा व महेश गोठवाल की ओर से पैरवी की गई। एएसआई अजय शर्मा ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट 2 मई 2019 को दर्ज होने के 16 दिनों बाद ही 18 मई को पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही अदालत में चालान पेश कर दिया था।
यह घटना 26 अप्रैल 2019 की है। थानागाजी के रहने वाले एक दंपति बाइक पर जा रहे थे। तभी पांच युवकों ने उनका पीछा करके उन्हें रोक लिया। इसके बाद वह उन्हें जबरन जंगल ले गए। वहां महिला के साथ पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर चौतरफा आलोचना हुई थी। इस मामले में 2 मई को एफआईआर दर्ज हुई। बताया जाता है कि पीड़िता थाने गई थी, लेकिन पुलिस ने चुनाव में व्यस्त होने की बात कहकर मुकदमा नहीं लिखा। बाद में घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था।