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दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास धारा-144 लागू, सभी तरह के आयोजनों पर रहेगी रोक

दिल्ली पुलिस के डीसीपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली में सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण इंडिया गेट के आसपास कोई भी सभा नहीं होने दी जाएगी।
No gathering is permissible around India Gate due to imposition of Section 144 of Code of Criminal Procedure (CrPC): DCP New Delhi
— ANI (@ANI) October 1, 2020
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से किसान प्रदर्शन करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच रहे हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का सहारा लिया है। साथ ही, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दलित लड़की के साथ गैंगरेप, पीड़िता की मौत और फिर यूपी पुलिस द्वारा देर रात परिजनों की गैरमौजूदगी में पीड़िता का दाह संस्कार करने का मामला गरमाने के बाद से दिल्ली में रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग भी तेज होने लगी है। कुछ सामाजिक संस्थाओं और विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोपियों को फांसी की मांग के साथ यूपी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की मांग भी की जा रही है। इन प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
General public is informed that in view of Delhi Disaster Management Authority (DDMA) order (dated 03.09.2020) a total gathering up to 100 persons is permissible at Jantar Mantar and that too with prior permission of the competent authority: DCP New Delhi https://t.co/Q0P8eassPW
— ANI (@ANI) October 1, 2020
बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस की पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए हाथरस जा रहे थे। इस दौरान उन्हें यूपी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ यूपी के इकोटेक1 थाने में FIR दर्ज की गई है। सभी नेताओं के खिलाफ 144 के उल्लंघन, 188, 269, 270 IPC एक्ट और महामारी की 3 व 4 धारा के तहत केस दर्ज किया गया है।
यूपी : अधिकारियों द्वारा उनकी गाड़ी रोके जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यमुना एक्सप्रेस-वे पर पैदल चलते हुए।
दोनों 19 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे हैं। pic.twitter.com/DPXkH8Ve8Z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 1, 2020
हाथरस मामले में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और उसकी मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को समन भेजा है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक को समन जारी कर सभी से 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने और मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है।