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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को किया बरी

बाबरी विध्वंस केस में CBI की स्पेशल कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, राम विलास वेदांती, ब्रज भूषण शरण सिंह आदि शामिल हैं। इनके अलावा महंत नृत्य गोपाल दास, चम्पत राय, साध्वी ऋतम्भरा, महंत धरमदास भी मुख्य आरोपियों में नामजद हैं।
बुधवार को लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस तरह इस मामले के 32 आरोपी बरी हो गए हैं। उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों को कोर्ट ने नहीं माना।
बता दें कि अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी के विवादित ढांचे को गिराए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने मामले में बाक़ी बचे सभी 32 मुख्य आरोपियों पर फ़ैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।