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सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार, सजा पर फैसला 20 अगस्त को

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की सर्वोच्च अदालत ‘सुप्रीम कोर्ट’ के बारे में दो अपमानजनक ट्वीट करने के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब 20 अगस्त को सजा पर फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर किए गए दो अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वत:संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।
Supreme Court holds lawyer Prashant Bhushan guilty of contempt of court for his alleged tweets on CJI and his four predecessors. The Court to hear the arguments on sentence against him on August 20. pic.twitter.com/4IUx7W0Wqj
— ANI (@ANI) August 14, 2020
सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया था। कार्रवाई प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट को लेकर शुरू की गई थी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ये विवादित ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के ही 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लेकर किए गए थे। इसके जवाब में वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि सीजेआई की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता है। बाइक पर सवार सीजेआई के बारे में ट्वीट कोर्ट में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। इसके अलावा पिछले 4 सीजेआई को लेकर ट्वीट के पीछे मेरी सोच है जो भले ही अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है। इस जवाब को सुप्रीम कोर्ट ने उचित ना मानते हुए प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। जानकारी के मुताबिक, अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण को 6 महीने तक की सजा हो सकती है।